Giridih News :लीज समाप्त होने पर भी हो रहा था पत्थर खनन, प्राथमिकी दर्ज
Giridih News :परसन थाना क्षेत्र के पंदनाटांड़ में लीज समाप्ति के बाद भी खदान से पत्थर के अवैध खनन का मामला सामने आया है. इस मामले के खुलासे के बाद खान निरीक्षक विश्वनाथ उरांव ने लीज धारक पर प्राथमिकी दर्ज करायी है.
दुर्घटना में मजदूर की मौत के बाद हुआ खुलासा, कार्रवाई की मांग
परसन थाना क्षेत्र के पंदनाटांड़ में लीज समाप्ति के बाद भी खदान से पत्थर के अवैध खनन का मामला सामने आया है. इस मामले के खुलासे के बाद खान निरीक्षक विश्वनाथ उरांव ने लीज धारक पर प्राथमिकी दर्ज करायी है. बता दें कि पिछले सोमवार को इसका खुलासा तब हुआ जब पत्थर ड्रील करने के दौरान दुर्घटना में एक 50 वर्षीय मजदूर की मौत हो गयी. मृतक कोडरमा जिला के डोमचांच थाना क्षेत्र के बेराडीह का रहने वाला था. इस घटना के बाद हो हंगामा व लोगों के आक्रोश को देख खान निरीक्षक विश्वनाथ उरांव घटनास्थल पर पहुंचे और खदान की स्थिति देखने के बाद लीज धारकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी. इसके पूर्व भी मजदूर की मौत के मामले को लेकर परसन थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है. बताया जाता है कि मजदूर की मौत के बाद मामले को रफा-दफा करने को लेकर प्रयास तेज कर दिया गया था. अंतत: मजदूर की मौत खदान के बगल में चलने के दौरान हुई दुर्घटना बताकर मामला दर्ज किया गया. बताया जाता है कि मेसर्स मोदी स्टोन वर्क्स को धनवार अंचल के पंदनाटांड़ मौजा में प्लॉट संख्या 278 और 279 के हिस्से में 1.80 एकड़ जमीन पर पत्थर खनन का पट्टा दिया गया था, जिसकी वैधता 31 मार्च 2022 को समाप्त हो गयी थी. इसके बाद भी पूर्व के पट्टाधारियों व जमीन के रैयत अवैध खनन कर रहे थे. खान निरीक्षक श्री उरांव ने आवेदन में कहा है कि खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति के बिना खनिज का खनन व परिवहन नहीं किया जा सकता है. यह खनिज अधिनियम का उल्लंघन है. उन्होंने पूर्व के खनन पट्टाधारियों ल जमीन रैयतों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
