पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 27 व 28 अक्टूबर को नगर निगम क्षेत्र में मांस-मछली की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. इसके साथ ही इन उत्पादों की सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. नगर निगम ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करनेवाली दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह कदम छठ महापर्व के पवित्र वातावरण को बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
