Giridih News: दहेज हत्या मामले में पति को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Giridih News: जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. एडीजे-2 कवलजीत चोपड़ा की अदालत ने लोक अभियोजक सुधीर दास और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मयंक कुमार की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया.

जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बढ़िबाद गांव में हुई दहेज हत्या के मामले में एडीजे-2 की अदालत ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया. अदालत ने आरोपी पति संजय दास को दोषी करार देते हुए धारा 304(बी) के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं, धारा 498(ए) (दहेज़ प्रताड़ना) के तहत 5 साल की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. एडीजे-2 कवलजीत चोपड़ा की अदालत ने लोक अभियोजक सुधीर दास और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मयंक कुमार की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया. साल 2020 में पत्नी की कर दी थी हत्या मामले की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जब संजय दास ने दहेज़ की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. घटना के बाद मृतका के परिजनों ने बेंगाबाद थाना में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने उसी वर्ष आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लोक अभियोजक सुधीर दास ने कोर्ट में मजबूत पैरवी की, जिसके आधार पर आरोपी को सजा मिली.

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Author: MAYANK TIWARI

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