वाहन बिना आवश्यक अनुमति व वैध दस्तावेजों के संचालित किया जा रहा था. साथ ही वाहन में निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि उपकरण लगाये गये थे, जो ना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, बल्कि आम जनजीवन व शांति व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे थे. जांच के दौरान वाहन चालक आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिसके पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर मुफस्सिल थाना में रखा गया. डीटीओ संतोष कुमार ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत बिना वैध परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के वाहन संचालन पूर्णतः अवैध है. इसके अतिरिक्त ध्वनि प्रदूषण से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि डीजे अथवा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्धारित मानकों एवं प्रशासनिक अनुमति के बिना करना दंडनीय अपराध है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें. साथ ही किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने से पूर्व संबंधित प्राधिकरण से अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि अनावश्यक कार्रवाई से बचा जा सके.
Giridih News :मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन पर डीजे पिकअप वैन जब्त
Giridih News : जिले में सड़क सुरक्षा व विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटओ) संतोष कुमार के नेतृत्व में की गयी जांच के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक डीजे पिकअप वैन को जब्त किया गया.
