खरीफ बीमा का लाभ उठायें किसान, अंतिम तिथि 31 अगस्त तक

खरीफ बीमा का लाभ उठायें किसान, अंतिम तिथि 31 अगस्त तक

प्रतिनिधि, गढ़वा खरीफ-2025 के अंतर्गत बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी स्तरों पर त्वरित और संगठित प्रयास सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं. जिले का निर्धारित लक्ष्य 1,12,998 किसानों का है, लेकिन अब तक केवल 5,847 किसानों का ही बीमा हो पाया है, जो लक्ष्य का मात्र 5.17 प्रतिशत है. यह स्थिति प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गयी है. जिला सहकारिता पदाधिकारी नीलम कुमारी ने बुधवार को बताया कि बीमा की अंतिम तिथि 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गयी है, ताकि ऋणी और गैर-ऋणी दोनों श्रेणी के कृषक इसका लाभ ले सकें. योजना के अंतर्गत अगहनी धान (ग्राम पंचायत स्तर पर अधिसूचित) और भदई मकई (प्रखंड स्तर पर अधिसूचित) का बीमा मात्र एक रुपये प्रति प्लॉट टोकन मनी में कराया जा रहा है. ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक शाखा के माध्यम से स्वतः हो जाता है, जबकि गैर-ऋणी किसान नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर से करा सकते हैं. बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण पत्र, वंशावली (पूर्वजों के नाम पर भूमि होने की स्थिति में), बटाईदार होने पर नोटराइज्ड शपथपत्र और मोबाइल नंबर शामिल हैं. नीलम कुमारी ने बताया कि इस योजना से प्राकृतिक आपदाओं के कारण पैदावार में कमी पर लाभ प्राप्त होता है तथा कटाई के बाद 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी फसल को होने वाली क्षति भी कवर होती है. इसके लिये जिला और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों, बैंक प्रबंधकों, कृषि एवं सहकारिता कर्मियों, जनप्रतिनिधियों और किसान मित्रों को लक्ष्य पूर्ति के लिए सक्रिय किया गया.

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Published by: Akarsh aniket

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