विधवा पुनर्विवाह पर मिलेगा 2 लाख रुपये का प्रोत्साहन
राज्य सरकार ने शुरू की प्रोत्साहन योजना, उपायुक्त कार्यालय से जारी हुई आम सूचना
राज्य सरकार ने शुरू की प्रोत्साहन योजना, उपायुक्त कार्यालय से जारी हुई आम सूचना लाभार्थी का झारखंड निवासी होना अनिवार्य पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य प्रतिनिधि, गढ़वा झारखंड सरकार ने विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली महिला को 2 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी. यह राशि बैंक के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जायेगी. इस संबंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी की समाज कल्याण शाखा ने आम सूचना जारी की है. जारी सूचना के अनुसार, लाभार्थी का झारखंड राज्य की निवासी होना अनिवार्य है. उसकी आयु विवाह योग्य होनी चाहिए. पुनर्विवाह के बाद पति न तो केंद्र या राज्य सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित या सेवानिवृत्त हो, न ही पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन प्राप्त करता हो. इसके अतिरिक्त पति आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए. पुनर्विवाह की तिथि से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है. साथ ही दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह का विवाह निबंधन प्रमाण पत्र आवश्यक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करना होगा. पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया इच्छुक और पात्र लाभार्थी संबंधित प्रखंड के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सीडीपीओ) के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन जमा कर सकती हैं. आवेदन के साथ निम्नलिखित स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है. इसमें निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, दोनों दंपत्ति का आधार कार्ड, दहेज नहीं देने संबंधी घोषणा पत्र, दिवंगत पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, लाभार्थी के नाम से एकल बचत खाते की पासबुक शामिल है. अधिक जानकारी और सहयोग के लिए इच्छुक लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र या बाल विकास परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं.
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