गढ़वा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय शंभु लाल साव की अदालत में गुरुवार को दुष्कर्म के आरोपी केतार थाना के पाल नगर निवासी नितेश कुमार को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनायी गयी. विदित हो कि केतार थाना क्षेत्र के खोन्हर निवासी नागेंद्र साव ने केतार थाना कांड संख्या 68/17 में दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि 29 दिसंबर 2017 को सुबह छह बजे पाल नगर निवासी जग्गु साव ने आकर बोला कि आपकी लड़की घर से कहीं चली गयी है उसके दो बच्चे मेरे पास हैं.
सूचना पाकर जब वे पालनागर उनके घर जा रहे थे तो पता चला कि उनकी लड़की का शव हरक सिंह खरवार के रहर के खेत में पड़ा हुआ है. वहां पहुंचे तो देखा कि काफी ग्रामीणों जमा हुए थे. पुलिस को अनुसंधान के क्रम में नीतीश कुमार का नाम पता चला. पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में बलात्कार कर हत्या करने की बात नीतीश ने स्वीकार करते ली.
इसके बाद हत्या में उपयोग किया गया सामान बरामद हुआ. उसकी स्वीकृति बयान के आधार पर सात जनवरी 2018 को उसे गिरफ्तार कर न्यायिक जेल भेज दिया गया. इसके उपरांत न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेज़ एवं साक्ष्य के आधार पर नीतीश कुमार को हत्या के आरोपी एवं बलात्कार करने में दोषी क़रार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनायी. साथ ही 25 हज़ार रुपये पर आर्थिक जुर्माना भी निर्धारित करते हुए 50 हज़ार रुपया मृतक की दो बच्ची को देने का आदेश दिया गया. पैसा नहीं देने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया.
