मारपीट और शरीर पर शराब छिड़कने के पांच आरोपी बरी

घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने जादूगोड़ा के नवरंग मार्केट निवासी रवींद्र शर्मा के साथ मारपीट करने के पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता डी सथपती और अजीत कुमार थे. इस संबंध में रवींद्र शर्मा ने […]

घाटशिला : घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने जादूगोड़ा के नवरंग मार्केट निवासी रवींद्र शर्मा के साथ मारपीट करने के पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता डी सथपती और अजीत कुमार थे. इस संबंध में रवींद्र शर्मा ने एसीजेएम की अदालत में सी-1/135 के तहत शिकायतवाद दर्ज कराया था.

मामले में रवींद्र शर्मा ने अशोक कुमार तिवारी, रसिक मुखी, कुशो मुखी, टिकी मुखी, रामकेश शर्णा, अजीत राय, सूरज मुखी, विष्णु बहादुर, तप्पू दास, नलीन मुखी, अंकुर बहादुर और समीर मुखी को आरोपी बनाया था. कोर्ट ने समीर मुखी उर्फ फुचू, अंकुर बहादुर, रसिक मुखी, सूरज चंद्र मुखी और नलीन मुखी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. शिकायतवाद में कहा गया था

कि आरोपी जबरन उसके घर में घुस गये और उसका कॉलर पकड़ कर कोर्ट में दर्ज केस को वापस लेने की धमकी दी. इसके बाद आरोपियों उसके शरीर पर शराब छिड़क दिया. इसी मामले में भादवि की धारा 147, 148, 149, 324, 341, 307, 379, 454, 506, 120 (बी) और 34 के तहत बारह आरोपियों के खिलाफ शिकायतवाद दर्ज हुआ था.

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