घाटशिला : वर्ष 2010 में जिलेटिन, डेटोनेटर और तार के साथ पकड़ाये आरोपी लाल मोहन बास्के उर्फ लोदेम और सुबोध सिंह को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता किरिटी गुहा ने की. एपीपी संजय कुमार सिन्हा थे. इस संबंध में पुलिस उपाधीक्षक सादिक अनवर रिजवी के बयान पर घाटशिला थाना में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत लाल मोहन बास्के उर्फ लोदेम, अजीत मिश्रा और सुबोध सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
जिलेटिन व डेटोनेटर संग गिरफ्तार आरोपी साक्ष्याभाव में बरी
घाटशिला : वर्ष 2010 में जिलेटिन, डेटोनेटर और तार के साथ पकड़ाये आरोपी लाल मोहन बास्के उर्फ लोदेम और सुबोध सिंह को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता किरिटी गुहा […]
