धनबाद में पीडीएस डीलरों के परिवहन खर्च की होगी भरपाई, 70 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा भुगतान

डोर स्टेप डिलीवरी (डीएसडी) बंद रहने के दौरान अपने खर्च पर गोदाम से खाद्यान्न उठाने वाले पीडीएस डीलरों को अब परिवहन मद में 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जायेगा. जिला आपूर्ति विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की है.

धनबाद. डोर स्टेप डिलीवरी (डीएसडी) बंद रहने के दौरान अपने खर्च पर गोदाम से खाद्यान्न उठाने वाले पीडीएस डीलरों को अब परिवहन मद में 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जायेगा. जिला आपूर्ति विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जिला स्तर पर कमेटी गठित की है.

कमेटी पहले डीलरों के खाद्यान्न उठाव और उनके दावों का सत्यापन करेगी. इसके बाद संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी रिकॉर्ड की जांच करेंगे. दोनों स्तरों पर सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र डीलरों को भुगतान किया जायेगा.

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डीएसडी बंद रहने से डीलरों पर आया था अतिरिक्त खर्च

डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था बंद रहने के दौरान पीडीएस डीलरों को अपनी व्यवस्था से गोदाम से खाद्यान्न उठाने का निर्देश दिया गया था. इसके तहत डीलरों ने अपने स्तर पर वाहन की व्यवस्था कर चावल, गेहूं समेत आवंटित खाद्यान्न का उठाव किया. इससे परिवहन का खर्च सीधे डीलरों पर आ गया था.

अब विभाग ने इस खर्च की भरपाई के लिए 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की है. हालांकि प्रत्येक डीलर को मिलने वाली राशि उसके द्वारा वास्तव में उठाये गये खाद्यान्न की मात्रा के आधार पर तय होगी.

पहले जिला स्तर पर होगी दावों की जांच

जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार के अनुसार, भुगतान से पहले जिला स्तर पर गठित कमेटी डीलरों के खाद्यान्न उठाव से जुड़े रिकॉर्ड और दावों की जांच करेगी. इसमें यह देखा जायेगा कि डीएसडी बंद रहने के दौरान संबंधित डीलर ने अपने खर्च पर कितनी मात्रा में खाद्यान्न का उठाव किया था.

जिला स्तर पर सत्यापन के बाद संबंधित रिकॉर्ड प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को भेजा जायेगा. वहां भी रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन किया जायेगा. इसके बाद पात्र डीलरों को निर्धारित दर के अनुसार भुगतान किया जायेगा.

धनबाद में 1500 से अधिक पीडीएस डीलर

धनबाद जिले में 1500 से अधिक पीडीएस डीलर हैं. इनमें निगम क्षेत्र के 700 से अधिक डीलर शामिल हैं. ऐसे में सभी पात्र डीलरों को भुगतान की कुल राशि अभी तय नहीं हुई है.

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पहले प्रत्येक डीलर द्वारा उठाये गये खाद्यान्न की मात्रा का सत्यापन किया जायेगा. इसके आधार पर 70 रुपये प्रति क्विंटल की दर से देय राशि निर्धारित होगी. जिला और प्रखंड स्तर पर सत्यापन पूरा होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इससे डीएसडी बाधित रहने के दौरान अपने खर्च पर राशन उठाने वाले डीलरों को परिवहन खर्च की भरपाई हो सकेगी.

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By Shobhit ranjan

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