धनबाद के 3.44 लाख असंगठित श्रमिकों के लिए राज्य सरकार की बड़ी योजना, पंचायत स्तर पर लगेंगे निबंधन शिविर

झारखंड में 52 लाख असंगठित श्रमिकों के लिए बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं शुरू। 31 मार्च 2027 तक निबंधन का लक्ष्य। जानें पात्रता और लाभ।

धनबाद. झारखंड सरकार के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत राज्यभर में विशेष निःशुल्क निबंधन अभियान शुरू किया है. अभियान का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है. राज्य सरकार ने 31 मार्च 2027 तक 52 लाख असंगठित श्रमिकों के निबंधन का लक्ष्य निर्धारित किया है. इसी कड़ी में धनबाद जिले को मार्च 2027 तक 3,44,783 असंगठित श्रमिकों का निबंधन करने का लक्ष्य दिया गया है.

जिले में लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रत्येक माह 38,309 श्रमिकों का निबंधन किया जायेगा. इसके लिए सभी प्रखंडों और पंचायतों में विशेष निःशुल्क निबंधन शिविर आयोजित किये जायेंगे. साथ ही श्रमिकों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार अभियान भी चलाया जायेगा.

18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिक करा सकेंगे निबंधन

सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को क्षेत्रवार लक्ष्य सौंपते हुए नियमित शिविर आयोजित करने और पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे असंगठित श्रमिक, जो स्वनियोजित हैं अथवा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधित नहीं हैं, वे निःशुल्क ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं.

निबंधित श्रमिकों को मिलेंगी कई सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

निबंधन के बाद श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा. सामान्य मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को 50 हजार रुपये तथा दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता होने पर एक लाख रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी. महिला श्रमिकों को प्रत्येक प्रसूति पर 15 हजार रुपये की मातृत्व सहायता मिलेगी.

इसके अलावा अंत्येष्टि सहायता योजना के तहत 15 हजार से 25 हजार रुपये तक की सहायता, उपचार एवं आजीविका सहायता, कौशल प्रशिक्षण, औजार सहायता योजना के तहत पांच हजार रुपये, साइकिल सहायता योजना में सात हजार रुपये, सिलाई मशीन सहायता योजना में छह हजार रुपये तथा विवाह सहायता योजना के तहत 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी.

सभी पात्र असंगठित श्रमिकों से आगे आने की अपील

विभाग ने घरेलू कामगारों, कृषि श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, रिक्शा एवं ई-रिक्शा चालकों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मियों तथा स्वरोजगार से जुड़े श्रमिकों सहित सभी पात्र असंगठित कर्मकारों से नजदीकी निबंधन शिविर या श्रम विभाग कार्यालय पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ निःशुल्क निबंधन कराने की अपील की है.

श्रमाधान पोर्टल से जुड़ेगा लाभ

सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि निबंधन के बाद सभी पात्र श्रमिकों और उनके परिवारों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ श्रमाधान पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा. विभाग ने जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों, उद्योग प्रतिष्ठानों, श्रमिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है.

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By Shobhit ranjan

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