JCB और भारी मशीनों के मालिकों की बढ़ी मुश्किलें, 23.48 लाख तक बकाया टैक्स न चुकाने पर होगी सख्त कार्रवाई

39 वाहन मालिकों पर 23.48 लाख का टैक्स बकाया है. जिला परिवहन कार्यालय ने जेसीबी और निर्माण उपकरण मालिकों को तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

धनबाद. जिला परिवहन कार्यालय ने वाहन पोर्टल की जांच के बाद टैक्स बकाया रखने वाले 39 वाहन मालिकों की सूची जारी की है. इनमें जेसीबी, खुदाई मशीन और अन्य निर्माण उपकरण समेत व्यावसायिक श्रेणी के वाहन शामिल हैं. परिवहन विभाग के अनुसार वाहनों का टैक्स समय पर जमा नहीं करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन है. विभाग ने संबंधित वाहन मालिकों को बकाया टैक्स जमा कर अपने दस्तावेज अद्यतन कराने का निर्देश दिया है.

23.48 लाख रुपये तक बकाया

विभाग की ओर से जारी सूची में अलग-अलग वाहनों पर हजारों रुपये से लेकर करीब 23 लाख रुपये तक का टैक्स बकाया दर्ज है. सबसे अधिक बकाया राशि 23,48,959 रुपये बतायी गयी है. इसके अलावा कई वाहन मालिकों पर 15 से 17 लाख रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है.

सूची में धनबाद के अलावा गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, चतरा और पश्चिम बंगाल के पते वाले वाहन मालिक भी शामिल हैं. विभाग ने बकाया राशि का भुगतान कर वाहनों से संबंधित कागजात नियमित कराने को कहा है.

जेसीबी और निर्माण उपकरण वाहनों की संख्या अधिक

बकायेदार वाहनों में बड़ी संख्या खुदाई मशीन और अन्य निर्माण उपकरण श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों की है. सूची में बीसीसीएल से संबंधित वाहन भी दर्ज हैं. विभाग के अनुसार ऐसे वाहनों का टैक्स बकाया रहने से सरकारी राजस्व की वसूली प्रभावित हो रही है.

भुगतान नहीं करने पर होगी कार्रवाई

जिला परिवहन पदाधिकारी दिवाकर सी. द्विवेदी ने वाहन मालिकों से बकाया टैक्स का भुगतान कर दस्तावेज अद्यतन कराने को कहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.

परिवहन विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य बकाया सरकारी राजस्व की वसूली के साथ व्यावसायिक वाहनों के टैक्स और दस्तावेजों को नियमित करना है.

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By Shobhit ranjan

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