धनबाद, झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य में निषिद्ध मादक पदार्थों के खिलाफ व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के लिए दो करोड़ 40 लाख रुपये का आवंटन जारी किया है. वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत यह राशि 10 से 25 जून तक संचालित होने वाले राज्यव्यापी नशा विरोधी अभियान के लिए स्वीकृत की गयी है. इस दौरान सेमिनार, समारोह, कार्यशाला व प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. सरकार ने राज्य के सभी 24 जिलों को 10-10 लाख रुपये की राशि आवंटित की है. इस सूची में धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, दुमका, गोड्डा, सिमडेगा, लातेहार, कोडरमा, चाइबासा, साहिबगंज, गुमला, पलामू, गढ़वा, चतरा, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, जामताड़ा, सरायकेला-खरसावां और खूंटी शामिल हैं. सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आवंटित राशि का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा. बची हुई राशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले वापस करनी होगी. साथ ही व्यय के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, झारखंड एवं गृह विभाग को समय पर उपलब्ध कराना होगा.
विधि-व्यवस्था मद से होगा खर्च
विभागीय आदेश के अनुसार यह राशि मुख्यशीर्ष ‘2055-पुलिस’ के अंतर्गत विधि-व्यवस्था संधारण से जुड़े सेमिनार, समारोह और कार्यशालाओं के आयोजन पर खर्च की जाएगी. खर्च के बाद संबंधित विपत्रों का भुगतान इसी मद से किया जाएगा. आवंटित राशि की निकासी और व्यय की जिम्मेदारी संबंधित जिलों के उपायुक्त यानी उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को सौंपी गयी है. राशि की निकासी जिला कोषागार से की जाएगी तथा व्यय का लेखा-जोखा संधारित कर महालेखाकार कार्यालय से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा.
