आठ जून को धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव, समिति ने जारी की गाइडलाइन

धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव आठ जून को होगा. इसे लेकर चुनाव समिति ने गाइडलाइन जारी की है. इसके साथ ही कई जानकारियां भी साझा की है.

By Prabhat Khabar | June 6, 2023 8:26 AM

धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव (Dhanbad Bar Association Election) के लिए कुल 89 उम्मीदवार मैदान में हैं. इनकी किस्मत का फैसला आठ जून को 2086 अधिवक्ता मतदाता करेंगे. झारखंड बार काउंसिल द्वारा मनोनीत की गयी चुनाव समिति ने प्रेस वार्ता कर चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां साझा की. चुनाव समिति के सदस्य एचसी मल्लिक, देवी शरण सिन्हा व अरुण तिवारी ने बताया की धनबाद बार एसोसिएशन में 16 पदों पर चुनाव कराये जाने हैं. चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष हो इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी है. आठ जून को अधिवक्ता मतदाता सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक मतदान कर सकेंगे. मतदान व मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी के निगरानी में होगी.

ट्रेन हादसे में मारे गये लोगों के प्रति अधिवक्ताओं ने जताया शोक

बालासोर में ट्रेन हादसे में मारे गये लोगों के प्रति अधिवक्ताओं ने शोक जताया है. सोमवार को 28 कोर्ट भवन बेसमेंट में शोक सभा की अध्यक्षता अधिवक्ता प्रेम प्रकाश उपाध्याय ने की. मृतकों की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया. मौके पर हरीश जोशी, भागीरथ राय, मदन कुमार महतो, मनोज कुमार राकेश, हीरा लाल चौहान, अनूप कुमार साव, परमेश्वर प्रसाद बारी, अरुण सिंह, सुभाष राय, सुजीत कुमार लाल, संतोष कुमार झा, अशोक कुमार अश्क, धर्मवीर पासवान, अरविंद झा, कामेश्वर मंडल, कमलेश प्रसाद, कन्हैया सिंह आदि मौजूद थे.

मतदान के लिए पहचान पत्र आवश्यक

मतदान के लिए अधिवक्ताओं को यूनिफार्म में आना होगा. बार एसोसिएशन अथवा बार कांउसिल द्वारा जारी मूल परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड दिखाना होगा. अन्यथा मतदान की अनुमति नहीं मिलेगी. मतदान के लिए कतार में लगे मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करना, प्रभावित करना प्रतिबंधित होगा. मतदान केंद्र मे मतदाताओं को अपना मोबाइल फोन बंद रखना होगा. यदि कोई मतदान की प्रक्रिया को रेकॉड करने का प्रयास करेगा, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की जाएगी. मतदान व मतगणना केंद्र अथवा बार एसोसिएशन परिसर में किसी भी प्रकार का हथियार ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती रहेगी. महिला, वरिष्ठ अथवा दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए अलग कतार की व्यवस्था होगी.

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मतदान केंद्र में नहीं रहेंगे प्रत्याशी

चुनाव पदाधिकारियों ने बताया कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशियों द्वारा भोजन की व्यवस्था की जाती थी. यह एक तरह से मतदाता को अपने पक्ष में करने का तरीका है. इसलिए चुनाव समिति ने इस बार यह फैसला किया है कि चुनाव समिति कतार में लगे मतदाताओं के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, पानी की व्यवस्था करेगी. वहीं मतदान के बाद सभी मतदाताओं के भोजन की भी व्यवस्था पहली बार चुनाव समिति द्वारा की गयी है. कोई भी प्रत्याशी मतदान केंद्र के अंदर नहीं रहेगा. केवल वह मतदान करने के लिए ही मतदान केंद्र के अंदर जायेगा. वहीं मतगणना केंद्र में भी प्रत्याशी के दो एजेंट ही रहेंगे. मतदान व मतगणना के कार्य में सहयोग करने वाले वॉलिंटियर एक बार केंद्र में प्रवेश करने के बाद बेहद जरूरी कार्य के लिए ही चुनाव पदाधिकारी की अनुमति से बाहर निकल पायेंगे. मतदान के लिए 20 बूथ बनाए जायेंगे.

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