धनबाद: सरकारी राशि के कथित गबन और धोखाधड़ी के मामले में झरिया के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) विभाष चंद्र ठाकुर के खिलाफ अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह आदेश धनबाद स्थित निगरानी के विशेष न्यायाधीश मनीष की अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान दिया. अदालत ने पाया कि आरोपी विभाष चंद्र ठाकुर लंबे समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे.
24 सितंबर को अगली तारीख
उनकी ओर से अधिवक्ता के माध्यम से कोई प्रतिनिधित्व आवेदन भी दाखिल नहीं किया गया था. इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने उनका बंधपत्र (बेल बॉन्ड) रद्द कर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई और आरोपी की उपस्थिति के लिए अदालत ने 24 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है.
सरकारी राशि के गबन का है आरोप
जानकारी के अनुसार, विभाष चंद्र ठाकुर झरिया में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर तैनात रहने के दौरान उन पर सरकारी राशि के गबन का आरोप लगा था. मामले की जांच निगरानी विभाग ने की थी. जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद निगरानी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया.
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