रांची़ : दल-बदल मामले में हुई सुनवाई, दो विधायक के अधिवक्ता हुए उपस्थित

रांची़ : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुरुवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रतिवादी चार विधायकों के पीए द्वारा नोटिस प्राप्त नहीं करने पर नाराजगी जतायी. अदालत ने माैखिक रूप से जानना चाहा कि शेष चार विधायक की अोर से […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 10, 2019 9:21 AM
रांची़ : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुरुवार को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिकाअों पर सुनवाई हुई.
अदालत ने प्रतिवादी चार विधायकों के पीए द्वारा नोटिस प्राप्त नहीं करने पर नाराजगी जतायी. अदालत ने माैखिक रूप से जानना चाहा कि शेष चार विधायक की अोर से कोई उपस्थित क्यों नहीं हुआ. क्या यह मान लिया जाये कि नोटिस का तामिला हो गया है. प्रतिवादी विधायक रणधीर सिंह व आलोक चाैरसिया की अोर से उपस्थित अधिवक्ता जवाब नहीं दे सके. मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी.प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएन सहाय ने पक्ष रखा. विधानसभा स्पीकर की अोर से वरीय अधिवक्ता जय प्रकाश उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी व प्रदीप यादव ने अलग-अलग याचिका दायर की है. उन्होंने विधानसभाध्यक्ष के 20 फरवरी 2019 के आदेश को चुनाैती देते हुए निरस्त करने का आग्रह किया है.

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