धनबाद: उपायुक्त प्रशांत कुमार ने कहा है कि कोयला चोरी में पकड़े जाने वाले वाहन संचालकों पर अब माइनिंग एक्ट के तहत भी मुकदमा होगा. अब कोयला चोरी करने वाले कानून के फंदे में होंगे.
सोमवार को कोयला नगर स्थित सामुदायिक भवन में झारखंड सरकार तथा बीसीसीएल प्रबंधन के संयुक्त तत्वावधान में कोयला खनिज के अवैध परिवहन तथा चोरी की रोकथाम पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के बाद उपायुक्त ने पत्रकारों को बताया कि कोयला चोरी मामले में अब माइनिंग एक्ट की धारा 21 (ए) के तहत भी मुकदमा होगा. इसमें 25 हजार रुपया जुर्माना के साथ दो वर्ष कैद का प्रावधान है. कहा कि कोयला चोरी सभी के संयुक्त प्रयास से रुकेगा. बीसीसीएल अपने सात सौ वाहनों में जीपीएस लगायेगा, जिससे वाहन पर नजर रखी जायेगी.
सभी ट्रक चालक के पास मोबाइल से ऑनलाइन मैसेज भेजा जायेगा. जांच के दौरान चालकों को मैसेज दिखाना होगा. चेक पोस्ट पर टैब उपलब्ध होगा, जिसमें वाहन का नंबर डालते ही पांच सेकेंड में ट्रक के बारे में पूरा ब्योरा उपलब्ध हो जायेगा. सभी चेक-पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जा रहा है. दो माह में सभी चेक-पोस्ट वाइ-फाइ से लैस होगा.
