बड़े भाई की हत्या मामले में युवक दोषी, सुनायी गयी सश्रम उम्र कैद की सजा

एडीजे प्रथम सह स्पेशल जज राजीव रंजन की अदालत सेशन ट्रायल केस में नामजद आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी थी.

विधि संवाददाता, देवघर . एडीजे प्रथम सह स्पेशल जज राजीव रंजन की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल केस की सुनवाई पूरी की गयी. इसके बाद नामजद आरोपी ज्योतिष पासवान को हत्या का दोषी करार दिया और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. सजायाफ्ता को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जो राशि मृतक दिनेश पासवान के पिता को देय होगा. सजा पाने वाला अभियुक्त कुंडा थाना के भीखना गांव का रहने वाला है.

इसके विरुद्ध कुंडा थाना में मृतक के पिता महेश्वर पासवान के बयान पर 27 अक्तूबर 2021 की घटना को लेकर केस दर्ज हुआ था. इसमें मामूली विवाद में छोटे भाई पर बड़े भाई की चाकू मारकर हत्या करने और चाकू को कुंआ में फेंक देने का आरोप लगाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी व दोष सिद्ध कराने में सफल रहा. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार सिंह ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष से एलएडीसी से प्रतिनियुक्त अधिवक्ता ने पक्ष रखा. इस मामले में पांच जून को पांच साल के बाद फैसला आया और सूचक को न्याय मिला.

क्या था मामला

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कुंडा थाना के भीखना गांव में मामूली विवाद भाईयों के बीच पांच साल पहले हुआ था. बड़े भाई दिनेश पासवान से छोटा भाई ज्योतिष पासवान हमेशा पैसों की मांग किया करता था. घटना के दिन घर में लगा बल्ब फूट गया था और इस संदर्भ में जब बड़े भाई ने पूछा कि बल्ब कैसे फूटा, तो छोटे भाई को गुस्सा आया और चाकू लेकर ताबड़तोड़ वार करना शुरु कर दिया. दिनेश पासवान गंभीर रूप से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया. इसके बाद उसे अस्पताल जाया गया, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया. मृतक के पिता के बयान पर कुंडा थाना कांड संख्या 156/2021 दर्ज हुआ और इसका ट्रायल चला.

हाइलाइटर

॰ताबड़तोड़ चाकू मारकर बड़े भाई की कर दी थी हत्या॰पिता ने छोटे पुत्र पर दर्ज कराया था एफआइआर

॰कुंडा थाना के भीखना गांव में 27 अक्तूबर 2021 को घटी थी घटना

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Author: FALGUNI MARIK

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