Deoghar news : साइबर क्राइम के दोषी को तीन साल की सजा, 25 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

एडीजे दो सह साइबर क्राइम स्पेशल कोर्ट अशोक कुमार की अदालत से साइबर ठगी के दोषी को सजा सुनायी गयी. वहीं 10 आरोपियों को संदेह का लाभ दे ते हुए आरोपमुक्त किया गया.

विधि संवादाता, देवघर . साइबर ठगी के मामले में एक दोषी को तीन साल की सजा सुनायी गयी है और 10 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है. साइबर ठगी को लेकर दर्ज मुकदमे में सरकार बनाम दिलीप दास व अन्य मामले की सुनवाई की गयी, जिसके बाद एडीजे दो सह साइबर क्राइम स्पेशल कोर्ट अशोक कुमार की अदालत से इस कांड के 11 नामजद आरोपियों में से मुख्य आरोपी दिलीप दास को भादवि की धारा 420 में दोषी पाकर तीन साल की सजा सुनाई गयी, साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. सजायाफ्ता द्वारा जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से तीन माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी.

सजा पाने वाला दोषी जिले के मारगोमुंडा थाना के केंदुआटांड़ गांव का रहने वाला है. इस मामले के अन्य 10 आरोपियाें पिंटू मांझी, तेज नारायण कुमार, अजय राउत, राहुल दास, सनोज दास, रोबिन दास, शमशेर अंसारी, मोहन मंडल, अर्जुन मंडल एवं राजू अंसारी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. सभी आरोपी अलग-अगल जगहों के रहने वाले हैं व ओटीपी के माध्यम से बैंक खाते से लोगों के रुपयों की ठगी करने का आरोप लगाया गया था. यह मुकदमा आतीश साह के बयान पर साइबर थाना देवघर में 15 जून 2021 को दर्ज हुआ था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 14 लोगों की गवाही हुई, जिसमें से अभियोजन पक्ष एक आरोपी को दोषी ठहराने में सफल हुआ. बचाव पक्ष से अलग-अलग अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा.

जिसे मिली सजा

दिलीप दास, केंदुआटांड्, मारगोमुंडा, देवघर.

जो आरोपी हुए रिहा

पिंटू मांझी, कजरा, पाथरौल, देवघर.

तेज नारायण कुमार, कजरा,पाथरौल, देवघर.

अजय राउत, कजरा, पाथरौल, देवघर.

राहुल दास, केंदुआटांड्, मारगोमुंडा, देवघर.

सनोज दास, केंदुआटांड्, मारगोमुंडा, देवघर.

रोबिन दास, केंदुआटांड्, मारगोमुंडा, देवघर.

शमशेर अंसारी, जरमुंडी, पालोजोरी, देवघर.

मोहन मंडल, खिजुरियाटांड़, मारगोमुंडा, देवघर.

अर्जुन मंडल, खिजुरियाटांड़, मारगोमुंडा, देवघर.

राजू अंसारी,कुम्हरगढ़ा, पालोजोरी, देवघर.

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By FALGUNI MARIK

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