कांवर संघ के मैनेजर व महामंत्री के विरुद्ध नन बेलेबुल वारंट

देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 786/14 के दो आरोपितों के विरुद्ध नन बेलेबुल वारंट जारी किया गया है. एक आरोपित मारवाड़ी कांवर संघ के मैनेजर हैं जबकि दूसरे संघ के महामंत्री हैं. इस मामले में अध्यक्ष को भी आरोपित बनाया गया है. इसके पूर्व इन दोनों आरोपितों के विरुद्ध […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 19, 2014 8:18 AM

देवघर: न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 786/14 के दो आरोपितों के विरुद्ध नन बेलेबुल वारंट जारी किया गया है. एक आरोपित मारवाड़ी कांवर संघ के मैनेजर हैं जबकि दूसरे संघ के महामंत्री हैं.

इस मामले में अध्यक्ष को भी आरोपित बनाया गया है. इसके पूर्व इन दोनों आरोपितों के विरुद्ध वारंट जारी किया गया था, लेकिन न्यायालय में हाजिर नहीं हुए. पश्चात न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया गया.

क्या है मामला

यह मामला मारवाड़ी कांवर संघ में कार्यरत श्रमिकों के कर्मचारी भविष्य निधि (इपीएफ) की राशि जमा नहीं करने का है. वर्ष 2008-2009 की राशि संघ के संचालकों द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम जमा नहीं देने का मामला वर्ष सात जुलाई 2010 को उजागर हुआ था. कर्मचारी भविष्य निधि निरीक्षक सत्य नारायण सिंह के प्रतिवेदन पर जीओसीआर के नंबर 320/10 दर्ज हुआ जिसमें उपरोक्त तीनों को आरोपित बनाया गया है. आरोपितों के विरुद्ध इपीएफ एक्ट की धारा 76 (1) (बी) (4) लगायी गयी है.

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