देवघर : एसडीजेएम तन्वी की अदालत द्वारा दहेज प्रताड़ना के दो आरोपितों पति नारायण दास व शांति देवी को दोषी पाकर डेढ़ माह की सजा दी गयी. दोनों को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया जो राशि सूचक यशोदा देवी को दी जायेगी. उक्त राशि अदा नहीं करने पर अलग से एक माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी.
यह मुकदमा सारवां थाना के दासडीह गांव की रहने वाली यशोदा देवी ने सारवां थाना में 27 जून 1998 को दर्ज कराया था जिसमें अपने पति पर दूसरी शादी करने व ससुराल वालों पर दहेज के चलते यातना देने का आरोप था. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया व कोर्ट ने संज्ञान लिया.
पश्चात केस का ट्रायल हुआ जिसमें अभियोजन पक्ष से पांच लाेगों की गवाही हुई व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने पक्ष रखा जबकि बचाव पक्ष से कई अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा.
