महिला थाना से नहीं आयी केस डायरी, तििथ टली
देवघर : महिला के साथ यौन उत्पीड़न मामले के आरोपित विधायक प्रदीप यादव के मामले की सुनवाई अब 11 जून को होगी. सेशन जज एक मो नसीरूद्दीन की अदालत में प्रदीप यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि केस डायरी कोर्ट में नहीं आयी है.
कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए महिला थाना से केस डायरी की मांग की थी, लेकिन केस डायरी कोर्ट में नहीं आने के चलते अगली तिथि निर्धारित कर दी है. कोर्ट ने लोक अभियोजक को केस डायरी मंगाने का निर्देश दिया. मालूम हो कि केस डायरी आने के बाद ही अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई होगी व आदेश पारित किया जायेगा. यह केस जेवीएम की एक महिला नेत्री की ओर से महिला थाना देवघर में दर्ज कराया है. इसमें शिव सृष्टि पैलेस होटल के कमरा नंबर 202 में घटी घटना का उल्लेख है.
इस केस में विधायक प्रदीप यादव के अलावा उक्त होटल के प्रबंधन व अन्य को आरोपित बनाया है. केस का विभिन्न बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है व पीड़िता का बयान भी कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिया गया है जिसमें घटना की पुष्टि भी कर दी है. कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामदेव यादव ने पक्ष रखा.
