आर्म्स एक्ट के दोषी को तीन साल की सश्रम सजा

देवघर : अवैध हथियार रखने के दोषी संतोष दास को सीजेएम गरिमा मिश्रा की अदालत से तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की कैद काटनी होगी. दोषी कुंडा थाना क्षेत्र के ठाढ़ीदुल्लमपुर गांव […]

देवघर : अवैध हथियार रखने के दोषी संतोष दास को सीजेएम गरिमा मिश्रा की अदालत से तीन साल की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की कैद काटनी होगी.

दोषी कुंडा थाना क्षेत्र के ठाढ़ीदुल्लमपुर गांव का रहनेवाला है. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने पक्ष रखा व कुल आठ गवाहों की मदद से आरोपित को दोष सिद्ध करने में सफल हुए, जबकि बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजीव कुमार देव ने पक्ष रखा.

क्या था मामला: दर्ज एफआइआर के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को गुप्त सूचना 17 मार्च 2016 को मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ इलाके में आरोपित एक लड़की के साथ कमरे में ठहरा है. साथ ही हत्या व डकैती जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने वाला है.
इसकी सूचना पर पुलिस दल के साथ उक्त घर को घेरा व आरोपित को दबोचा. पुलिस ने आरोपित के पास से देशी कट्टा, गोली व मोबाइल बरामद किये. इस संबंध में नगर थाना में केस दर्ज कर संतोष दास को आरोपित बनाया. पुलिस ने अनुसंधान के बाद चार्जसीट दाखिल किया व केस का ट्रायल हुआ. इसमें आरोपित को दोषी पाकर उपरोक्त सजा दी गयी. इस केस में तीन साल बाद फैसला आया.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >