15 दिनों के अंदर लाइसेंस लेने का एसडीओ ने जारी किया निर्देश
देवघर : देवघर अनुमंडल क्षेत्र में बगैर खाद्य लाइसेंस के कारोबार करनेवाले पर गाज गिरना तय है. अनुमंडल पदाधिकारी विशाल सागर ने सभी को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है. इसके बाद अभियान चला कर कार्रवाई शुरू करेंगे.
इस संबंध में एसडीओ विशाल सागर ने कहा कि शहर में खराब, बासी, मिलावटी व नकली खाद्य सामग्री बेचने की लगातार शिकायत मिल रही है. चंद पैसों के लिए किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है. कुछ कारोबारी सरकार को राजस्व का चूना लगाते हुए मानव जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं.
सभी को अंतिम बार 15 दिनों के अन्दर अपने दुकान या संस्थान का निबंधन या लाइसेंस बनवाने की सलाह दी गयी है. एसडीओ कहा कि दीपावली के पूर्व में भी कुछ नामचीन मिठाई दुकानदारों से लाइसेंस मांगा गया था, लेकिन किसी के पास नहीं मिला. सभी का सैंपल लेकर जांच करने भेजा गया है. उन्होंने कहा कि राज्य में 01.06.2015 से सभी खाद्य कारोबारी को खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. बिना वैध लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार का संचालन, खाद्य संरक्षा एवं अधिनियम 2006 की धारा 63 के तहत दण्डनीय अपराध है. कारोबारियों को ऑन लाइन एफएलआरएस की सुविधा का लाभ उठाते हुए लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपये तक वार्षिक टर्नओवर वाले को खाद्य कारोबार के लिए रजिस्ट्रेशन तथा इससे ऊपर वाले कारोबारी को लाइसेंस लेना अनिवार्य है.
इन्हें लेना होगा लाइसेंस
स्थायी, अस्थायी दुकानदार, हाॅकर, केंटिन, ढाबा वाला, स्नैक्स विक्रेता, खाद्य सामग्री का उत्पादक, वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, मेला या उत्सव में फुड स्टाॅल, दूध विक्रेता, दुग्ध उत्पाद विक्रेता, ढाबा, रेस्टोरेंट, केटरर, मांस/मछली/अंडा विक्रेता, आइसक्रीम/साॅफ्ट ड्रिंग (एल्कोहल रहित) या अन्य पेय पदार्थ विक्रेता आदि
