देवघर : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत खाद्यान्न के परिवहन और डीलर कमीशन के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बकाये भुगतान के लिए झारखंड सरकार ने राज्यांश की राशि आवंटित की है. खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव द्वारा जारी आदेश में कुल 6.44 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इसमें संताल परगना के छह जिलों में से चार जिलों के लिए राशि स्वीकृत की गयी है.
देवघर को 87.99 लाख, दुमका को 57.97 लाख
विभागीय आवंटन के अनुसार, देवघर को 87,99,031 रुपये मिले हैं. यह पूरी राशि डोर स्टेप डिलिवरी मद में है. दुमका को 57,97,484 रुपये जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत डीलर कमीशन/खाद्यान्न हथालन-परिवहन मद में आवंटित किये गये हैं. वहीं साहिबगंज को 43,32,020 रुपये तथा गोड्डा को 33,973 रुपये मिले हैं. इस तरह इन चार जिलों को कुल 1,89,62,508 रुपये आवंटित हुए हैं.
पाकुड़ और जामताड़ा को इस चरण में राशि नहीं
विभागीय आवंटन तालिका में पाकुड़ और जामताड़ा के लिए इस चरण में कोई राशि दर्ज नहीं है. राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को बनाया गया है, जबकि उपायुक्त नियंत्री पदाधिकारी होंगे.
बकाये की जांच के बाद ही होगी राशि की निकासी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशि की निकासी से पहले बकाये की जांच और संतुष्टि जरूरी होगी. दोहराव या वित्तीय अनियमितता होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी. भुगतान के बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी विभाग को उपलब्ध कराना होगा.
