: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लंबित मामले निपटे चतरा. उपायुक्त रवि आनंद के निर्देश एवं लगातार मॉनिटरिंग के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन में जिला प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है. अपर समाहर्ता अरविंद कुमार की न्यायालय द्वारा जिले के सभी लंबित मामलों का शत-प्रतिशत निष्पादन करते हुए 20 मामलों में कुल 20 लाख 24 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. इसके साथ ही जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित अब कोई मामला लंबित नहीं रह गया है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों व कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की गयी. जांच के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी, मानकों का उल्लंघन, लेबलिंग में अनियमितता तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन नहीं करने के मामले सामने आये थे. इन मामलों में पांच हजार रुपये से लेकर चार लाख 90 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया. उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा. उन्होंने पदाधिकारियों को नियमित जांच अभियान चलाने, खाद्य प्रतिष्ठानों की निगरानी बढ़ाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया है. वहीं अपर समाहर्ता अरविंद कुमार ने कहा कि न्यायालय स्तर पर लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को प्राथमिकता देते हुए सभी मामलों का निबटारा किया गया है. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का कड़ाई से पालन कराया जायेगा और नियम तोड़ने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई जारी रहेगी.
उपायुक्त की मॉनिटरिंग में बड़ी कार्रवाई, 20.24 लाख का जुर्माना
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी लंबित मामले निपटे
