चाईबासा. उपायुक्त चंदन कुमार ने गंभीर वित्तीय अनियमितता और अनुशासनहीनता के आरोप में निम्न वर्गीय लिपिक विवेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. साथ ही राजस्व राशि गबन के मामले में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ प्राथमिकी दर्ज करते हुए कारणपृच्छा जारी की गयी है.
आरोप है कि खूंटपानी अंचल में नाजिर के पद पर पदस्थापन के दौरान विवेक कुमार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से दिसंबर 2024-25 तक वाहन ईंधन व कार्यालय व्यय मद में आवंटन से अधिक 16,54,994 की राशि खर्च की. नोटिस दिये जाने के सात माह बाद भी उक्त राशि का हिसाब-किताब नहीं दिया. इसके पूर्व उपायुक्त द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर बिना सूचना मुख्यालय में अनुपस्थित रहने, कार्य में लापरवाही व स्पष्टीकरण नहीं देने के आरोप में उनके विरुद्ध लघु शास्ति के तहत निंदन दंड अधिरोपित करते हुए उसे उनके सेवा पुस्तिका में अंकित करने का आदेश दिया गया था. इसके अलावा आनंदपुर प्रखंड में पदस्थापन के दौरान कर्तव्यहीनता व अनुशासनहीनता के आरोप में झारखंड सरकारी सेवक नियमावली-2022 के तहत एक वर्ष तक वेतन वृद्धि रोकने की भी सजा दी गयी है.
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