चाईबासा : खाद्य सुरक्षा और मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम द्वारा चाईबासा स्थित विभिन्न होलसेलर एवं रिटेल खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. इस दौरान खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की जांच की गई. विशेष रूप से खाद्य पदार्थों पर भ्रामक दावे, अमानक लेबलिंग, आवश्यक जानकारी का अभाव तथा बिना वैध खाद्य लाइसेंस- पंजीकरण के खाद्य कारोबार संचालित किए जाने से संबंधित प्रावधानों की जांच की गई.
प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य उत्पादों की जांच
निरीक्षण के क्रम में एफएसएसएआई द्वारा चिह्नित 115 अमानक लेबलिंग वाले खाद्य पदार्थों की सूची के आधार पर भी प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य उत्पादों की जांच की गई. इस दौरान सूची में शामिल 04 खाद्य पदार्थ - किन्डर जॉय, स्टोरिया जूस, चोको पाई एवं इमामी हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सोयाबीन ऑयल संबंधित प्रतिष्ठानों में पाए गए. उक्त खाद्य पदार्थों को तत्काल प्रतिष्ठानों से हटाने के लिए संबंधित खाद्य व्यवसाय संचालकों को नोटिस जारी किया गया. साथ ही निर्धारित प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी किया गया. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया कि वे केवल वैध खाद्य लाइसेंस- पंजीकरण के तहत ही खाद्य कारोबार संचालित करें, खाद्य पदार्थों की लेबलिंग निर्धारित मानकों के अनुरूप रखें तथा उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या दावा ना करें.
