चाईबासा. झींकपानी प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चाईबासा ने उपभोक्ता जागरुकता कार्यक्रम किया. मुख्य वक्ता जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य राजीव कुमार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता के अधिकार व शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रत्येक उपभोक्ता को सुरक्षित वस्तु, सेवा प्राप्त करने, मूल्य और गुणवत्ता की जानकारी जानने व शिकायत निवारण के लिये आयोग में आवेदन करने का पूरा अधिकार है. उपभोक्ताओं को किसी भी वस्तु या सेवा के बदले सही मूल्य, गुणवत्ता और बिल या रसीद पाने का अधिकार है. इस दौरान उपस्थित मानकी-मुंडाओं ने स्थानीय दुकानदारों द्वारा शराब में तय कीमत से अधिक दाम वसूलने व रसीद नहीं देने की शिकायत की. पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित विभाग को सूचित करें. प्रमाण सहित शिकायत दर्ज करें. कार्यक्रम में अधिवक्ता नरेश सुंडी, देवाशीष चटर्जी एवं बिशेश्वर महतो, झींकपानी प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा आइंद के अलावा क्षेत्र के मानकी, मुंडा, मुखिया, ग्राम प्रधान, सरपंच, महिला समिति की सदस्य उपस्थित थे.
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