Bokaro News : दहेज हत्या में पति दोषी करार

Bokaro News : दहेज हत्या में पति को काेर्ट ने दोषी करार दिया है.

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ (स्पेशल कोर्ट) गरिमा मिश्रा के कोर्ट ने मंगलवार को दहेज हत्या में भोजपुर कॉलोनी निवासी अभिषेक आनंद को दोषी करार दिया है. उसकी शादी पांच फरवरी 2022 को धनबाद के चिरकुंडा निवासी अरुण कुमार मिश्रा की बेटी रुचि मिश्रा (28 वर्ष) से हुई थी.

29 अगस्त 2023 की रात चास में घटी घटना

अभिषेक कोलकाता में नौकरी करता था. शादी के बाद पत्नी को साथ ले गया. दहेज में दस लाख रुपये की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करने लगा. बाद में अभिषेक पत्नी के साथ चास अपने घर आया और 29 अगस्त 2023 की रात घर में पीट-पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद शव को फंदा से लटका दिया और आत्महत्या का मामला बताया. 30 अगस्त को मृतका के पिता पहुंचे और चास थाना में बेटी ने पति व सास साधना शारदे पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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By JANAK SINGH CHOUDHARY

JANAK SINGH CHOUDHARY is a contributor at Prabhat Khabar.

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