बोकारो, उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 की धारा 13 (1) के आलोक में दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षकता प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में गुरुवार को लोकल लेवल कमेटी की बैठक हुई. डीसी के आवासीय कार्यालय कक्ष में हुई बैठक के दौरान नेशनल ट्रस्ट पोर्टल एवं ऑफलाइन मिले छह आवेदनों की समीक्षा की गयी. डीसी ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डॉ सुमन गुप्ता को निर्देश दिया कि समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमासिक अवधि में नियमित रूप से आयोजित की जाये, जिससे लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन संभव हो सके. पात्र लाभुकों का चयन पूरी पारदर्शिता एवं निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाये. सभी प्रक्रिया नेशनल ट्रस्ट एक्ट एवं अन्य प्रावधानों के अनुरूप पूरी की जाये, ताकि दिव्यांगजनों को समय पर कानूनी संरक्षकता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े. समिति के सदस्यों ने आवेदन पत्रों व भौतिक दस्तावेजों की गहन जांच करते हुए आवश्यक निर्णय लिए. भौतिक सत्यापन के क्रम में तीन दिव्यांगजनों के अभिभावक ने लीगल गार्जियनशिप विभिन्न कारणों से लेने से इनकार किया. वहीं, तीन दिव्यांगजनों का उनके गार्जियन की उपस्थिति में व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आलोक में लीगल गार्जियनशिप देने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया. जानकारी हो कि ऑनलाइन पांच व ऑफलाइन एक आवेदन मिला था. इसके अलावा डीसी ने आशालता एवं मानव सेवा आश्रम से संबंधित विषय पर अलग से बैठक आहूत करने का भी निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी शताब्दी मजूमदार व समिति के सदस्य आदि उपस्थित थे.
Bokaro News: लाभुकों का चयन पारदर्शिता व निर्धारित नियमों के अनुरूप हो : डीसी
Bokaro News: दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षकता प्रमाण-पत्र निर्गत करने को लेकर लोकल लेवल कमेटी की बैठक.
