मतदाता पर्ची के लिए बीएलओ से करें संपर्क, डायल 1950 पर करें शिकायत

चास नगर निगम क्षेत्र में घर-घर किया जा रहा मतदाता पर्ची का वितरण, मतदान की तिथि व मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं से कराया जा रहा है अवगत.

बोकारो, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देशानुसार नगर पालिका चुनाव को लेकर चास नगर निगम क्षेत्र में मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है. इस क्रम में सोमवार को भी संबंधित क्षेत्र में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची (वोटर इनफार्मेशन स्लिप) का वितरण किया गया. बीएलओ ने मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी जानकारी प्रदान करने, मतदान की तिथि बताने, मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं से अवगत कराया.

19 फरवरी तक शत-प्रतिशत मतदाता पर्ची उपलब्ध कराने का निर्देश

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया है कि 19 फरवरी तक शत-प्रतिशत मतदाता पर्ची उपलब्ध करायेंगे. अगर किन्हीं मतदाता को यह प्राप्त नहीं होता है तो वह अपने बीएलओ से संपर्क करें अथवा डायल 1950 पर अपनी शिकायत दर्ज करें. मतदाता पर्ची फोटो पहचान पत्र नहीं है, इससे मतदान करने के समय मतदान क्रम संख्या/भाग संख्या व मतदाता की विवरणी मतदाता सूची में खोजने में आसानी होती है. बता दें कि मतदाता पर्ची चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज है. इसमें मतदाता का विवरण होता है, जैसे नाम, आयु, लिंग, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्र का स्थान व मतदान की तिथि और समय. मतदान के दिन मतदाता द्वारा इसे साथ ले जाने पर यह मतदाताओं के लिए एक मार्ग-दर्शक पुस्तिका और वास्तविक मतदाताओं की पहचान के रूप में कार्य करता है.

वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखा कर सकेंगे कर सकते हैं मतदान

23 फरवरी को मतदाताओं को मतदान करने से पहले मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र (इपिक) प्रस्तुत करना है. यदि किसी कारणवश मतदाता मतदान केंद्र में इपिक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मतदाता वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. मतदान के लिए ईपीक के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज मान्य हैं.

मतदान के लिए 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज

मतदान के लिए 12 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों-पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) द्वारा जारी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय), फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,आधार कार्ड,सांसद/विधायक पार्षद को जारी कार्ड व विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र शामिल है.

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By ANAND KUMAR UPADHYAY

ANAND KUMAR UPADHYAY is a contributor at Prabhat Khabar.

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