Bokaro News : बीएसएल के ट्रेड चेंज पॉलिसी के खिलाफ एसोसिएशन ने खटखटाया उच्च न्यायालय का दरवाजा

Bokaro News : बोकारो प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय रांची में रिट फाइल की, ट्रेड चेंज के नाम पर लाखों रुपये मांगने का लगाया आरोप, पॉलिसी को निरस्त करने का आग्रह

By ANAND KUMAR UPADHYAY | April 16, 2025 11:28 PM

बोकारो, बोकारो प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने बोकारो स्टील प्लांट की ट्रेड चेंज पॉलिसी के खिलाफ बुधवार को उच्च न्यायालय रांची में रिट फाइल की. बीएसएल प्रबंधन पर ट्रेड चेंज के नाम पर लाखों रुपये की मांग का आरोप लगाया. पॉलिसी को निरस्त करने का आग्रह किया. रिट फाइल करने की सूचना बीएसएल के अधिवक्ता को दे दी गयी है. एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता राहुल लांबा द्वारा ट्रेड चेंज पॉलिसी को चुनौती दी गयी है. एसोसिएशन के सचिव विनोद कुमार ने दायर रिट में बीएसएल की प्लॉट धारियों से मांग को मौलिक अधिकार के खिलाफ, लीज की शर्तों के विरुद्ध, विधि सम्मत नहीं होने के कारण इसे निरस्त करने का निवेदन न्यायालय से किया है.

ट्रेड चेंज पालिसी को सार्वजनिक नहीं करने व प्लॉटधारी से लाखों की मांग

प्लॉटधारियों पर बढ़ते दवाब के बीच रिट में प्लॉट होल्डर्स ने न्यायालय में बीएसएल द्वारा ट्रेड चेंज पालिसी को सार्वजनिक नहीं करने व प्लॉटधारी से लाखों की मांग को निरस्त करने करने की बात कही गयी है. कहा कि कभी बीएसएल ने व्यवसाय के लिए बुलाया था. अब खुद व्यवसाय करने लगा है. लीज नवीकरण के बाद यह दूसरा अन्यायपूर्ण मांग है, जिसको चुनौती दी गयी है.

लीज में अन्याय पूर्ण मांग के कारण ही सिंगल बेंच में बीएसएल की हुई है हार

एसोसिएशन की ओर से कहा गया है कि सरकारी उपक्रम होते हुए भी बीएसएल ने पारदर्शिता व न्याय के मार्ग को छोड़ दिया है. प्लॉटधारी से विलंब शुल्क तक लेने का दावा करने लगे हैं, जो की घोर अन्याय है. लीज में अन्याय पूर्ण मांग के कारण ही सिंगल बेंच में बीएसएल की हार हुई है. ट्रेड चेंज पॉलिसी केस में भी बीएसएल की हार होगी. कारण, बोकारो के लगभग 1100 प्लॉटधारी एकजुट है.

प्लॉट होल्डर्स ट्रेड चेंज के सवाल पर एक भी रुपये का भुगतान नहीं करेंगे : राजेंद्र विश्वकर्मा

बोकारो प्लॉट होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा ने कहा कि प्लॉट होल्डर्स ट्रेड चेंज के सवाल पर एक भी रुपये का भुगतान नहीं करेंगे. न्यायालय के फैसला से आगे की बात तय होगी. मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, जिला प्रशासन को मामले से अवगत कराया जायेगा. साथ हीं, जबरदस्ती बिना लिखित के डरा-धमका कर किसी भी प्लॉट होल्डर्स का पानी-बिजली काटने का कड़ा विरोध किया जायेगा. लीज नवीकरण का मामला डबल बेंच में लंबित है. ट्रेड चेंज पॉलिसी का विरोध है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है