Bokaro News : संवाददाता, बोकारो. दिल्ली में हुए होटल अग्निकांड से सीख लेते हुए बोकारो जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखायी है. गुरुवार को डीसी अजयनाथ झा ने जिला में संचालित सभी होटल व गेस्ट हाउस की सघन जांच करने का निर्देश दिया है. नयी दिल्ली में हाल ही में हुई होटल अग्निकांड की घटना के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है. बताते चलें कि उक्त घटना में जिले के जैनामोड़ की एक युवती की भी मृत्यु हुई है.
डीसी ने चास अनुमंडल पदाधिकारी चास व बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र जारी कर जिले में संचालित होटल एवं गेस्ट हाउसों की राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच करने का निर्देश दिया है. डीसी ने बताया : जांच के क्रम में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित होटल व गेस्ट हाउस निर्धारित भवन मानकों के अनुरूप संचालित है या नहीं.
एनओसी, लाइसेंस व भवन उपयोग की होगी जांच :
डीसी ने निर्देश दिया है कि होटल व गेस्ट हाउसों की ओर से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी), लाइसेंस की वैधता, स्वीकृत कमरों की संख्या, एनओसी निर्गत होने व उसकी समाप्ति तिथि की भी जांच हो. इसके अतिरिक्त यह भी समीक्षा की जायेगी कि भवन के बेसमेंट या तहखाने का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप हो रहा है कि नहीं.
अग्नि सुरक्षा उपकरणों व आपात निकास व्यवस्था का होगा सत्यापन :
जांच के दौरान प्रत्येक मंजिल व गलियारा में धुआं व ताप संवेदक (स्मोक एवं हीट डिटेक्टर) की उपलब्धता व कार्यशीलता का सत्यापन होगा. साथ ही यह भी देखा जायेगा कि संबंधित प्रतिष्ठान ऐसे स्थान पर तो संचालित नहीं हैं, जहां अग्निशमन वाहनों के पहुंचने में कठिनाई हो. डीसी ने बताया : होटल व गेस्ट हाउसों में प्रवेश व निकास के लिए पृथक व पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है या नहीं, इसकी भी जांच की जायेगी. अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी मानकों के अनुपालन की समीक्षा कर आवश्यक रिपोर्ट तैयार की जायेगी.
नगर निकाय व प्रखंड स्तर पर भी होगी जांच :
डीसी श्री झा ने बताया : सभी जांच प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाये. इस कार्य में अग्निशमन विभाग बोकारो, चास व तेनुघाट आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे. साथ ही, अपर नगर आयुक्त – चास नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी – नगर परिषद फुसरो व सभी बीडीओ को क्षेत्राधिकार में संचालित होटल व गेस्ट हाउसों की जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. इससे जिला में संचालित आवासीय प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सकेगा.
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