पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र की है घटना
मुजरिम किशोर पर 50 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया गया
बोकारो : एक 15 वर्षीया नाबालिग बालिका के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म मामले में सेशन कोर्ट ऑफ चिल्ड्रेन के विशेष न्यायाधीश रंजीत कुमार ने मंगलवार को एक 17 वर्षीय किशोर को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी. जुर्माना की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है. न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चिल्ड्रेन कोर्ट के केस संख्या 02/19 और पिंड्रोजोरा थाना कांड संख्या 68/17 के तहत हो रही थी. सरकार की तरफ से विशेष लोक संजय कुमार झा ने पीड़िता का पक्ष रखा.
