सरकारी जमीन की हेरफेर के आरोप में सदर सीओ व राजस्व कर्मचारी पर प्राथमिकी

पुलिस ने शुरू की जांच

– पुलिस ने शुरू की जांच सुपौल. कार्यपालक दंडाधिकारी नूतन कुमारी ने विभिन्न धाराओं में सदर सीओ एवं राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध सदर थाना में मामला दर्ज किया है. दर्ज किये गये मामले में बताया गया है कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता के निर्देश पर यह कार्रवाई की गयी है. बताया गया है कि मौजा खरैल थाना संख्या 152 अंतर्गत खाता 458 खेसरा 1206 जो हाल सर्वे खतियान में अनावाद बिहार सरकार लोक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है. अंचल सिरिस्ता की मूल जमाबंदी संख्या 1187 में खाता 318 खेसरा 1206 व अन्य जमाबंदी रैयत मसोमात शशि तिवारी पे स्व मुरारी तिवारी के नाम से दर्ज है, जिसका ऑनलाइन जमाबंदी पोर्टल पर मूल जमाबंदी के अनुरूप खाता 318 खेसरा 1206 व अन्य दर्ज हुआ है. परंतु उक्त ऑनलाइन संधारित जमाबंदी में दिनांक 11 दिसंबर 2025 को राजस्व कर्मचारी विकास कुमार द्वारा सुधार किया गया. इसके बाद 07 जनवरी 2026 को अंचल अधिकारी द्वारा खाता 318 और खेसरा 1206 रकवा 0 डिसमिल के बदले खाता 458 खेसरा 1206 एवं रकवा 2.4 डिसमिल व अन्य खाता खेसरा रकवा अद्यतन किया गया है. इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी द्वारा अपने स्वार्थ हित में सरकारी खाते की जमीन का सुधार कर जमाबंदी व अद्यतन किया गया है. जो विभागीय निर्देश के प्रतिकुल है. बताया गया है कि अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र में सभी सरकारी भूमि के संरक्षक होते हैं. बावजूद निजी स्वार्थवश के कारण गलत तरीके से सरकारी जमीन को रैयती जमाबंदी पर अद्यतन किया गया है. इस बावत सदर थानाध्यक्ष रामसेवक रावत ने बताया कि सदर सीओ व राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध कांड दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है.

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By RAJEEV KUMAR JHA

RAJEEV KUMAR JHA is a contributor at Prabhat Khabar.

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