उपद्रवियों व शरारती तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर

चेहल्लुम, जन्माष्टमी एवं महावीरी झंडा मेला पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डा. आदित्य प्रकाश व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई. इस दौरान जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों से सुझाव लिए. साथ ही पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए.

प्रतिनिधि, सीवान. चेहल्लुम, जन्माष्टमी एवं महावीरी झंडा मेला पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी डा. आदित्य प्रकाश व पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई. इस दौरान जिलाधिकारी ने शांति समिति के सदस्यों से सुझाव लिए. साथ ही पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए. जिलाधिकारी ने कहा कि जिलेभर में चेहल्लुम, जन्माष्टमी एवं महावीरी झंडा मेला पर्व को आपसी भाईचारा एवं शांतिपूर्ण माहौल में मनाने हेतु सभी प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं. पर्व के अवसर पर सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी. साथ ही पर्व के अवसर पर बिजली व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, सभी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशमन दस्ता, नियंत्रण कक्ष आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. बताया कि शरारती तत्वों पर विशेष निगरानी हेतु अभियान चलाकर लगातार चौकसी बरती जाएगी. साथ ही उपद्रवियों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. ड्रोन कैमरा, वीडियोग्राफी, सीसी कैमरे से चप्पे-चप्पे पर निगरानी सुनिश्चित की जायेगी. नहीं बख्शे जाएंगे विधि-व्यवस्था एवं शांति में खलल डालने वाले: एसपी पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आगामी पर्व के अवसर पर जिले भर में विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. जिला शांति समिति के सदस्यों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की छोटी से छोटी घटनाओं की सूचना तुरंत अपने नजदीकी थाना तक पहुंचाना सुनिश्चित करें. ताकि बड़ी घटना होने से पूर्व त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया जा सकें. कहा कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से गलत अफवाह फैलाने वाले को चिह्नित कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जुलूस के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा एवं आयोजनकर्ता को जुलूस शर्तों का पालन हर हाल में सुनिश्चित करना होगा.

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Author: DEEPAK MISHRA

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