सीवान में पुलिसकर्मी पर जानलेवा हमले के आरोपी को पांच वर्ष कठोर कारावास, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी देना होगा

सीवान में सुरक्षाकर्मी पर जानलेवा हमला करने के मामले में राहुल सिंह को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. अदालत ने आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाते हुए अतिरिक्त कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस फैसले में पीड़ित को 90% राशि देने का आदेश भी शामिल है.

सीवान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय शशिकांत राय की अदालत ने सुरक्षा कर्मी पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी राहुल सिंह को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने अभियुक्त को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी पाते हुए पांच वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा दी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. दोनों धाराओं में अभियुक्त पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की कुल 20 हजार रुपये की राशि में से 90 प्रतिशत पीड़ित को देने का आदेश दिया गया है.

मामले के अनुसार, अनिल सिंह सैफ पुलिस बल में सिपाही थे और अनुमंडल दंडाधिकारी, महाराजगंज के यहां तैनात थे. चार मई 2022 को करीब तीन बजे दिन में वे बुखार की दवा लेने रेलवे ढाला के पास स्थित प्रशांत मेडिकल हॉल पहुंचे थे. इसी दौरान राहुल सिंह और एक अन्य अपराधी ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. गोली अनिल सिंह के गले और कंधे के आसपास लगी थी.

घटना के बाद अनिल सिंह के बयान पर महाराजगंज थाने में राहुल सिंह सहित एक अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. घटना के समय से ही अभियुक्त जेल में बंद है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रंजन कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का हवाला देते हुए अधिकतम सजा देने की मांग की. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रदीप कुमार मिश्रा ने अभियुक्त की उम्र का हवाला देते हुए सुधार का मौका देने और न्यूनतम सजा देने का आग्रह किया.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले में विचारित पांच गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी. अदालत ने बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पीड़ित को अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है.


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By मनीष गिरि

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