वशी अहमद की जमानत नामंजूर

सीवान : सोनू हत्याकांड में मंडल कारा में बंद पूर्व वार्ड पार्षद के पिता वशी अहमद की जमानत याचिका खारिज हो गयी. शुक्रवार को वशी अहमद की जमानत याचिका पर सीजेएम के यहां सुनवाई हुई. गौरतलब हो कि शहर की वार्ड संख्या 31 में विजय जुलूस के दौरान हुई गोलीबारी व पत्थरबाजी मामले में हारे […]

सीवान : सोनू हत्याकांड में मंडल कारा में बंद पूर्व वार्ड पार्षद के पिता वशी अहमद की जमानत याचिका खारिज हो गयी. शुक्रवार को वशी अहमद की जमानत याचिका पर सीजेएम के यहां सुनवाई हुई.
गौरतलब हो कि शहर की वार्ड संख्या 31 में विजय जुलूस के दौरान हुई गोलीबारी व पत्थरबाजी मामले में हारे हुए प्रत्याशी के भतीजे सोनू की गोली लगने से मौत हो गयी थी. इस मामले में पुलिस ने छापेमारी कर अधिकांश अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, कई अभियुक्तों ने पुलिसिया दबाव के चलते न्यायालय में सरेंडर किया था. इस मामले घटना के दिन पुलिस के हत्थे चढ़े पूर्व पार्षद इंतेखाब अहमद के पिता वशी अहमद को पुलिस ने अस्वस्थ्य होने पर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया था.
वहां उनका पुलिस कस्टडी में इलाज चल रहा था. बुधवार को स्वास्थ्य ठीक होने के बाद पुलिस ने न्यायालय के समक्ष करने के बाद वशी अहमद को जेल भेज दिया. गुरुवार को वशी अहदम ने सीजेएम की अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी थी.इस पर अधिवक्ता अमरेंद्र सिंह व अभियोजन पक्ष की ओर डीपीओ एके सुमन ने अपना पक्ष रखा.

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