फर्जी और अवैध शिक्षकों को 55 फीसदी महंगाई भत्ता नहीं

विभाग ने शिक्षकों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है. यह लाभ जनवरी- 2025 से ही मिलेगा. हालांकि विभिन्न कारणों से कुछ श्रेणी के शिक्षकों को महंगाई भत्ता के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा.

सीतामढ़ी. विभाग ने शिक्षकों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया है. यह लाभ जनवरी- 2025 से ही मिलेगा. हालांकि विभिन्न कारणों से कुछ श्रेणी के शिक्षकों को महंगाई भत्ता के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा. इससे संबंधित पत्र डीपीओ, स्थापना द्वारा जारी किया गया है. इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि किन-किन श्रेणी के शिक्षकों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा.

— इन विभागों को भेजा गया पत्र

डीपीओ, स्थापना द्वारा नगर आयुक्त, नगर परिषद, बैरगनिया/पुपरी के कार्यपालक पदाधिकारी, बेलसंड व सुरसंड नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी बीडीओ, बीईओ, बीपीआरओ व पंचायत सचिव को पत्र भेजा गया है. डीपीओ ने कहा है कि पंचायती राज और नगर निकाय के अधीन कार्यरत शिक्षको का जनवरी-2025 से 55 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जाना है. नियोजन इकाई के सचिवो/बीईओ के संयुक्त हस्ताक्षर से महंगाई भत्ता के साथ वन टाइम स्टैंडिंग एडवाइस उपलब्ध कराने को कहा है. कहा है कि वैसे शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए है, उनका नाम वन टाइम स्टैंडिंग एडवाइस में अंकित नहीं करने को कहा गया है.

–इन शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त

पत्र में डीपीओ ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध रूप से फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त और बिना सूचना के अनुपस्थित शिक्षकों का नाम वन टाइम स्टैंडिंग एडवाइस में सम्मिलित नहीं करेंगे. साथ ही इनकी सेवा समाप्त करने की बात कही है. यह भी कहा है जिन शिक्षकों के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और जिनका फोल्डर नहीं जमा है, उन शिक्षकों के नाम भी एडवाइस में शामिल नहीं किया जायेगा.

— एडवाइस में इन शिक्षकों का नाम नहीं

डीपीओ ने कहा कि विभागीय आदेश के अनुसार अप्रशिक्षित शिक्षकों का नाम एडवाइस में शामिल नहीं करना है. सेवानिवृत्त एवं मृत शिक्षकों का नाम भी एडवाइस में अंकित नहीं करेंगे. अधिकारियों से पत्र के साथ संलग्न एडवाइस के फॉर्मेट के अनुसार हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है. एडवाइस की उक्त दोनों तरह की कॉपी की कॉपी सभी बीईओ के माध्यम से 25 जुलाई तक मांगी गई है.

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Author: VINAY PANDEY

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