शराब रखने व पीने के मामले, में दोषी को पांच वर्ष की सजा

शिवहर : घर में शराब रखने व पीने के एक मामले में कोर्ट ने दोषी सरयुग सहनी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा धारा 37 बिहार मध्य निषेध […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2019 1:23 AM

शिवहर : घर में शराब रखने व पीने के एक मामले में कोर्ट ने दोषी सरयुग सहनी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा धारा 37 बिहार मध्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत 50 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा.

मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश सह अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय शिवहर की कोर्ट ने बुधवार को यह सजा सुनायी. जिले में मद्य निषेध कानून के तहत यह पहली सजा सुनायी गयी है. प्राथमिकी अभियुक्त सरयुग सहनी तरियानी थाने के अटकोनी गांव का रहने वाला है. पुलिस ने उसे दो लीटर शराब रखने व शराब पीने के मामले में गिरफ्तार किया था.

25 सितंबर 2016 को सरयुग सहनी के विरुद्ध तरियानी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. धारा 47ए /53बी 67 बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम 2016 के तहत न्यायालय ने जी.आर.न 521/16 टीआर 84/17 के इस प्राथमिकी अभियुक्त के मामले की सुनवाई की तथा उसे दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है.