लूट व हत्या मामले में तीन दोषी करार, 24 अप्रैल को सजा पर सुनवाई
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SASARAM NEWS.लूट व हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जिला जज द्वितीय विजेंद्र कुमार राय की अदालत ने तीन अभियुक्तों विष्णु कुमार, योगेश कुमार व बिट्टू पासवान, सभी निवासी किरहिंडी, शिवसागर को दोषी करार दिया है.
नहर पथ पर लूट के दौरान गोली मारकर की गयी थी हत्या
दो अभियुक्त साक्ष्य के अभाव में बरी
सासाराम कोर्ट.
लूट व हत्या से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए शुक्रवार को जिला जज द्वितीय विजेंद्र कुमार राय की अदालत ने तीन अभियुक्तों विष्णु कुमार, योगेश कुमार व बिट्टू पासवान, सभी निवासी किरहिंडी, शिवसागर को दोषी करार दिया है.मामले की प्राथमिकी दो वर्ष पूर्व सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 148/2024 में दर्ज की गयी थी, जिसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 408/2024 में चल रहा था. अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार ने बताया कि घटना सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धौदाङ गांव के पास डेहरी-डिलियां नहर पथ स्थित मदैनी पुल छठ घाट के समीप हुई थी.बताया गया कि धौदाङ स्थित अपनी दुकान से बजरंगी सिंह शाम 7:30 बजे मोटरसाइकिल से अपने दोस्त धनजी पाल के साथ घर मेदनीपुर लौट रहे थे. इसी दौरान तीनों अभियुक्तों ने लूट के इरादे से उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक कर जबरन रोक लिया और लूटपाट करने लगे. विरोध करने पर पिस्तौल से गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गये.गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों के पहुंचने पर अभियुक्त फरार हो गये. घायल बजरंगी को नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमुहार ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. इस मामले की प्राथमिकी मृतक के भाई आलोक कुमार, निवासी मेदिनीपुर, धौदाङ द्वारा दर्ज करायी गयी थी.मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी. इसके आधार पर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 394, 120 बी व 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया है. वहीं, इसी मामले के दो अन्य अभियुक्त मनोरंजन कुमार व शंकर कुमार, निवासी किरहिंडी, शिवसागर को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया गया है. मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई आगामी 24 अप्रैल को होगी.
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