Sasaram News : विधवा से छेड़खानी के मामले में दो साल की कैद

Sasaram News : बघैला थाना क्षेत्र में 16 वर्ष पहले हुई थी घटना

By PANCHDEV KUMAR | March 11, 2025 9:29 PM

सासाराम कोर्ट. बघैला थाना क्षेत्र में 16 वर्ष पहले विधवा से छेड़खानी के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय ने एक अभियुक्त जोगी तांता पचपोखरी, बघैला को दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया है. मामले की प्राथमिकी नौ वर्ष पहले 15 मई 2009 को विधवा की लिखित तहरीर के आधार पर बघैला थाना कांड संख्या 3/2009 में दर्ज हुआ था. इस मामले का ट्रायल सत्रवाद संख्या 11/2010 में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता लोक अभियोजक सुदर्शन सिंह ने बताया कि नौ वर्ष पहले घटना की तिथि को पीड़िता अपने घर में सो रही थी. रात में अभियुक्त उसके घर में चुपके से घुस गया असैा छेड़खानी करने करने लगा. विधवा के शोर मचाने पर अभियुक्त मौके से फरार हो गया था. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल चार गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 354 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.

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