Rohtas News : अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा उपलब्ध कराने में रोहतास जिला प्रशासन ने प्रगति की है. समाहरणालय में जिला कल्याण शाखा की ओर से जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गयी. बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने की.
159 मामलों में 246 पीड़ितों को मिला मुआवजा
बैठक में एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और संशोधित नियम, 1995 के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गयी. प्रशासन के अनुसार, अब तक दर्ज कुल 159 मामलों में 246 पीड़ितों एवं आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान किया जा चुका है. इससे पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासन की कार्रवाई सामने आयी है.
हत्या के 65 मामलों में आश्रितों को मिल रही पेंशन
बैठक में हत्या से जुड़े मामलों में मृतकों के आश्रितों को दी जा रही पेंशन की भी जानकारी दी गयी. अधिनियम के तहत हत्या के 65 मामलों में मृतकों के आश्रितों को प्रति माह 5,000 रुपये मूल पेंशन के साथ महंगाई भत्ता दिया जा रहा है. प्रशासन के अनुसार, इन आश्रितों को जुलाई 2026 तक की पेंशन का भुगतान किया जा चुका है.
पात्र पीड़ितों को समय पर सहायता देने पर जोर
डीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिनियम के तहत संचालित मामलों, मुआवजा भुगतान और पीड़ितों को मिलने वाली सहायता की स्थिति पर चर्चा की गयी. प्रशासन का फोकस पात्र पीड़ितों एवं आश्रितों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने पर है.
अधिकारियों ने समिति को दी प्रगति की जानकारी
जिला कल्याण शाखा की ओर से बताया गया कि मुआवजा भुगतान और आश्रितों की पेंशन से संबंधित कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है. बैठक में संबंधित अधिकारियों ने मामलों की प्रगति और भुगतान की स्थिति से समिति के सदस्यों को अवगत कराया.
