छपरा में हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, मृतक की पत्नी को मिलेगी जुर्माने की राशि

Saran News: छपरा में हत्या के एक चर्चित मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने न केवल उम्रकैद का आदेश दिया, बल्कि दोषियों पर लगाए गए जुर्माने की राशि को भी सीधे मृतक की पत्नी को देने का निर्देश दिया है.

Saran News (विकास कुमार): छपरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला मांझी थाना क्षेत्र के मुबारकपुर गांव से जुड़ा है.

न्यायालय का फैसला और सजा का विवरण

जिला एवं सत्र न्यायाधीश (13) श्रीकांत सिंह ने सत्र वाद संख्या 761/25 में सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों विजय यादव, मनीष यादव और राहुल यादव को दोषी करार देते हुए दफा 103 (1) BNS के तहत  आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है. वहीं जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. साथ ही आर्म्स एक्ट (धारा 25 1B) के तहत तीनों दोषियों  को 3-3 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

न्यायालय विशेष निर्देश देते हुए कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई पिछली अवधि को इसमें समायोजित किया जाएगा. जुर्माने की पूरी राशि मृतक की पत्नी को दी जाएगी.

क्या था मामला?

घटना 2 मार्च 2025 की है, जब मुबारकपुर निवासी कमलेश यादव एक शादी समारोह से रात 10 बजे लौट रहे थे. तभी बगही टोला के पास आरोपियों ने कमलेश यादव को गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय अस्पताल से उन्हें पटना रेफर किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. मृतक के भतीजे अंकित कुमार यादव ने 3 मार्च 2025 को मांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

अभियोजन पक्ष की दलीलें

न्यायालय में सरकार का पक्ष लोक अभियोजक सर्वजीत ओझा और उनके सहायक सुभाष चंद्र दास ने रखा. अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए चिकित्सक और अनुसंधानकर्ता (IO)  समेत कुल 11 गवाहों की गवाही न्यायालय में पेश की, जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई.

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Published by: Aditya Kumar Ravi

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