दो प्राचार्यों के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी

छपरा : जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए विभिन्न मामलों में अभियुक्त बनाये गये कथित किशोरों की उम्र जांच के लिए प्राचार्य द्वारा नामांकन पंजी को प्रस्तुत नहीं करने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने दो प्राचार्य के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. व्यवहार न्यायालय के किशोर […]

छपरा : जिले के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए विभिन्न मामलों में अभियुक्त बनाये गये कथित किशोरों की उम्र जांच के लिए प्राचार्य द्वारा नामांकन पंजी को प्रस्तुत नहीं करने के मामले में किशोर न्याय बोर्ड ने दो प्राचार्य के विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है. व्यवहार न्यायालय के किशोर न्याय बोर्ड ने भगवान बाजार थाना कांड संख्या 225/19, जिसमें एक किशोरी का शादी की नीयत से अपहरण करने के मामले में एक कथित किशोर को अभियुक्त बनाया गया है, की उम्र जांच के लिए प्राचार्य से नामांकन पंजी की मांग की गयी थी.

बोर्ड ने जगदम कॉलेज के समीप स्थित आरडीएस पब्लिक स्कूल के प्राचार्य से पंजी प्रस्तुत करने को लेकर पत्र भेजा. उसके बाद रिमाइंडर भेजा गया. फिर भी जब प्राचार्य ने पंजी को प्रस्तुत नहीं किया तो उनके विरुद्ध दस्ती समन भेजा गया. इसको लेने से प्राचार्य ने इन्कार कर दिया, तो उनके विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किया गया. इसके अलावा बोर्ड ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र भेज प्राचार्य को उपस्थित कराने को कहा है
साथ ही भगवान बाजार थानाध्यक्ष द्वारा वारंट का तामिला कराया गया या नहीं, को स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है. वहीं बोर्ड ने परसा स्थित राजकीय मध्य विद्यालय एम कुमारी के प्राचार्य के विरुद्ध भी जमानतीय वारंट जारी किया है. बोर्ड ने अवतारनगर थाना क्षेत्र में घटित अपहरण एवं हत्या मामले में दर्ज कांड संख्या 97/11 के अभियुक्त कथित किशोर की उम्र की जांच के लिए उपरोक्त प्राचार्य को पत्र व नोटिस भेजा था, परंतु प्राचार्य द्वारा नामांकन पंजी को प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके बाद उनके विरुद्ध जमानतीय वारंट जारी किया गया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >