छपरा (कोर्ट) : पत्नी द्वारा मायके से नकद व कलर टीवी मांग कर नहीं लाने पर पति द्वारा मारपीट कर दुधमुंहे बच्चे के साथ घर से निकाल देने के मामले में न्यायालय ने पति को कारावास व जुर्माने की सजा सुनायी है. व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम मोहम्मद इनाम खान ने बुधवार को विचारण संख्या 132/19 की सुनवाई की.
बचाव पक्ष एवं अभियोजन की ओर से आरोपित के पक्ष व विपक्ष में बहस की गयी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एसडीजेएम ने मामले के आरोपित गड़खा थाना क्षेत्र के रामपुर बाजार निवासी उपेंद्र कुमार शर्मा को भादवि की धारा 498 ए के तहत तीन वर्ष कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनायी है. साथ ही तीन वर्ष तक की सजा होने के कारण आरोपित को जमानत देने का भी आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि आरोपित की पत्नी गीता देवी ने 23 नवंबर, 2006 को कोर्ट में एक परिवाद संख्या 140/06 दर्ज करायी थी. इसमें आरोप लगाया था कि उसकी उपेंद्र के साथ 29 अप्रैल, 2003 को शादी हुई. शादी के समय बाद से ही उसके पति एवं परिजन उसे मायके से 50 हजार नकद एवं कलर टीवी मांग कर लाने के लिए प्रताड़ित किया करते थे. इसको लेकर कई बार दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई, लेकिन वे लोग मानने को तैयार नहीं हुए और 21 नवंबर को उसको मारपीट कर दो माह के दुधमुंहे बच्चे के साथ घर से निकाल दिया.
