किशोरी के अपहरण मामले में पांच वर्षों की सजा और जुर्माना

छपरा (कोर्ट) : शौच करने के लिए खेत में गयी एक 14 वर्षीया किशोरी को बेहोश कर उसका अपहरण कर लेने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने कारावास जुर्माने की सजा सुनाई है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह धर्मेंद्र कुमार सिंह ने गड़खा थाना कांड संख्या 293/16 के सत्रवाद 8/17 में […]

छपरा (कोर्ट) : शौच करने के लिए खेत में गयी एक 14 वर्षीया किशोरी को बेहोश कर उसका अपहरण कर लेने के मामले के आरोपित को न्यायालय ने कारावास जुर्माने की सजा सुनाई है. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह धर्मेंद्र कुमार सिंह ने गड़खा थाना कांड संख्या 293/16 के सत्रवाद 8/17 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित गड़खा थाना क्षेत्र के चैनपुर निवासी सिंटू राम को भादवि की धारा 366 ए में मुजरिम करार देते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास व दस हजार जुर्माना, जिसे नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है. विदित हो कि पीड़िता जो सरकारी विद्यालय में नवम वर्ग की छात्रा भी है.

गड़खा के चैनपुर निवासी अपने नाना के घर उनकी सेवा करने के लिए आयी थी और 16 सितंबर, 2016 की सुबह चार बजे शौच के लिए घर से खेत में गयी. जहां सिंटू पहले से उपस्थित था और उसने किशोरी को जबरन पकड़ उसे बेहोश कर उसका अपहरण कर लिया. आरोपित उसे बेहोशी की हालत में ट्रेन द्वारा दूसरे प्रदेश जहां उसका भाई रहता था वहां किशोरी को ले गया और ग्यारह दिनों तक वही रखा. इस संबंध में पीड़िता के नाना ने गड़खा थाने में सिंटू के अलावा उसके माता-पिता व बहन को अभियुक्त बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना के 11 दिनों के बाद सिंटू के भाई किशोरी को लेकर गांव आया और उसके नाना के घर पहुंचाया था.

इस मामले में सरकार की ओर से लोक अभियोजक सुरेंद्रनाथ सिंह व सहायक सुशांत शेखर ने बहस की है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >