छपरा (सदर). : फैशन के इस दौर में ठगी के शिकार उपभोक्ताओं को जिला उपभोक्ता फोरम ने बड़ी राहत दिलायी है. तीन से पांच वर्ष पुराने चार मामलों में जिला उपभोक्ता फोरम ने मैग्मा एचडी जीआईसी कोलकाता तथा बिरला सन लाइफ को ठगी के शिकार ग्राहकों को राहत देते हुए उन्हें क्षतिपूर्ति का कार्य मौके पर ही कराया है. बिरला सनलाइफ के खिलाफ दर्ज 52/2013 मुकदमे में शहर के भगवानबाजार निवासी संतोष कुमार सोनी के जीवन पर करायी गयी बीमा राशि तीन लाख 70 हजार 600 रुपये का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण उन्हें मूल राशि के साथ-साथ पांच हजार रुपये हर्जाना की राशि मौके पर भुगतान कराया.
इसी प्रकार मुकदमा संख्या 4/2015 में मांझी थाना क्षेत्र के दुर्गापुर निवासी उपेंद्र सिंह के पुत्र विशाल कुमार सिंह जो रांची में होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी उनके जीवन बीमा की बीमीत राशि एक लाख 55 हजार 690 रुपये देने में लगातार इंश्योरेंस कंपनी आनाकानी कर रही थी. इस पर फोरम के अध्यक्ष व अन्य सदस्य ने अपने फैसले में बीमीत राशि एक लाख 55 हजार 690 रुपये की राशि को 12 फीसदी ब्याज के साथ मौके पर भुगतान कराया.
फोरम के अध्यक्ष तिलेश्वर राम के अनुसार इसके अलावें शहर के दलदली बाजार निवासी रामलखन प्रसाद के द्वारा दर्ज मुकदमा 7/2015 तथा 11/2015 में मैग्मा एचडीजीआइसी कोलकाता के एमडी से बीमा कराने वालों द्वारा दावा की गयी राशि क्रमश: 98350 तथा तीन लाख 42 हजार रुपये मौके पर ही भुगतान कराया. इन दोनों मामलों में ग्राहक द्वारा बीमीत पीकअप गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं कर रही थी. लंबे समय के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ने संबंधित कंपनियों के प्रबंधन से मौके पर ही क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान कराकर ठगी के शिकार लोगों में निश्चित तौर पर न्याय के प्रति उम्मीद बढ़ायी है.
