Samastipur News: नगर निगम समस्तीपुर सीमा के आसपास स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. शहरी क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को वर्धित दर से मकान किराया भत्ता (HRA) देने की प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने तेज कर दी है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार के निर्देश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना शाखा) ने इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है.
8 किलोमीटर दायरे के विद्यालयों का होगा सत्यापन
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) जमालुद्दीन ने कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, समस्तीपुर को पत्र भेजकर नगर निगम सीमा से 8 किलोमीटर के दायरे में स्थित विद्यालयों का दूरी प्रमाण-पत्र जारी करने और उनकी सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.
दूरी प्रमाण-पत्र के आधार पर मिलेगा लाभ
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम सीमा से 8 किलोमीटर के भीतर स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को ही बढ़े हुए शहरी मकान किराया भत्ते का लाभ मिलेगा. इसके लिए संबंधित विद्यालय का दूरी प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा.
पथ निर्माण विभाग को दिए गए निर्देश
जारी पत्र में कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय की ओर से दूरी प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन प्राप्त होता है तो पथ निर्माण विभाग प्रमाण-पत्र जारी करते हुए उसकी एक प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भी उपलब्ध कराए. विभाग से नगर निगम सीमा के भीतर आने वाले विद्यालयों की प्रमाणिक सूची भी मांगी गई है.
शिक्षकों में खुशी का माहौल
लंबे समय से लंबित इस मांग पर कार्रवाई शुरू होने के बाद नगर निगम के सीमावर्ती विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में खुशी है. शिक्षा विभाग ने संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, प्रधानाध्यापकों और अन्य अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं.
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